दो पेट्रोल पंप संचालक बॉयोडीजल के नाम पर बेच रहे थे नकली डीजल, उज्जैन से टीम ने जांच की तो हुआ खुलासा, रतलाम व नीमच में प्रकरण दर्ज
दोनों पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
श्री सांई ट्रेडर्स नीमच, महाकाल बायोडीजल अलकापुरी रतलाम के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध
हरमुद्दा
उज्जैन, 25 मार्च। माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला स्तरीय जांच दल ने दो पेट्रोल पंपों पर बायोडीजल के नाम पर बिक रहे नकली डीजल को बरामद किया। दोनों पेट्रोल पंप के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा माफिया अभियान में माफिया के विरूद्ध कार्रवाई की है। इसके निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए थे।
उसके बाद जिला स्तरीय जांच दल द्वारा नागदा में जांच की गई। इसमें युनाईटेड इंजिनियरिंग बायोफ्यूल नागदा के संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा के पास बायोडीजल पम्प संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं मिली। जांच टीम में मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा आशुतोष गोस्वामी , मनीष कुमार सेल्स आफिसर आईओसीएल, एसआर बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, दिनेश यादव व नागेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा श्याम दुबे नापतौल निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से शामिल थे ।
पेट्रोल बेचा जा रहा था मिलावटी
जांच दल ने पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कर डेनसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेनसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होना पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ को कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च-21 में लगभग 179000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बेचा गया। उपभोक्तओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। इसप्रकार पंप संचालक द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने के कारण उनके वाहनों में खराबी आना सम्भावना है। पंप संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप पंप संचालित करने के कारण मौके पर पाया गया 483 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर पम्प को सीलबंद किया गया।
रतलाम, नीमच की फर्म भी आरोपी
पंप संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली निवासी नागदा, पंप प्रोपा. युनुस पिता कासिम अली निवासी नागदा तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच, महाकाल बायोडीजल अलकापुरी रतलाम के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
नकली पेट्रोल भभक कर जलने लगा
मेसर्स जेके बायोडीजल पम्प के संचालक जावेद पिता जाहिद खान निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पम्प संचालित करने का लाइसेंस नहीं था। पम्प के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। जो मिलवाटी था। पंप से 524 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया। साथ ही पंप संचालक जावेद निवासी नागदा, तथा पेट्रोलियम प्रदाय करने वाली फर्म श्री सांई ट्रेडर्स नीमच के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।