पूरा बाजार अनलॉक : लेफ्ट राइट की नौटंक खत्म, सभी दुकानें खुलेगी, फल सब्जी बेचने वालों को परेशानी बरकरार
जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कई निर्णय लिए गए
हरमुद्दा
रतलाम 9 जून। गुरुवार से शहर के बाजारों की लेफ्ट राइट की नौटंकी खत्म हो जाएगी। सभी दुकानें खुलेगी मगर सब्जी विक्रेताओं के लिए परेशानी बरकरार रहेगी। उन्हें घूमना ही पड़ेगा। एक जगह बैठकर सब्जी बेचना उनके लिए गुनाह साबित होगा। तीन पहिया व चार पहिया वाहन में केवल दो सवारी बैठ सकेगी। कचोरी, समोसा पोहा मिलेंगे, लेकिन घर पर खाना होंगे। रविवार को जनता कर्फ्यू कायम रहेगा, जो कि शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू 2 घंटे का इजाफा करते हुए अब रात 8:00 से सुबह 6:00 तक रहेगा।
जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक वर्चुअल बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में जहां कई निर्णय लिए गए वहीं परेशानी भरे फैसलों पर जिम्मेदारों ने मोहर लगा दी।
यह मौजूद
जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक श्री चैतन्य काश्यप, विधायक राजेंद्र पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बैठक से वर्चुअल जुड़े थे। कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, गोविंद काकानी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर आदि उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया।
सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 शाम 6:00 बजे तक रहेगा बाजार खुला
बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि सोमवार से शनिवार तक सुबह 10ः00 से शाम 6ः00 बजे तक पूरे बाजार खुले रह सकेंगे। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि रतलाम शहर में वैक्सीनेशन की प्रगति बहुत अच्छी है। यहां 45 प्लस के लगभग 90 हजार व्यक्तियों में से 60 हजार व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले के सैलाना, बाजना, ताल में वैक्सीनेशन की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके लिए विशेष माइक्रो प्लानिंग की जा रही है।
जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रतिदिन रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 8ः00 बजे से सोमवार 6ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेयरी प्रातः 6ः00 बजे से 9ः00 बजे तक एवं शाम 5ः00 बजे से रात्रि 8ः30 बजे तक तथा केमिस्ट एवं संस्थाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विश्लेषण करने वाले व्यक्तियों को आने जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने तथा परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
यह रहेंगे प्रतिबंधित
जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में एकत्रित होते है, प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में सभी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णता बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे।
होम डिलीवरी के लिए इनकी रहेगी खोली दुकाने
समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल आगंतुकों के लिए ही खोल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान पान की दुकाने केवल टेक हो होम डिलीवरी के लिए खुलेगी। दुकान पर खिलाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। जिले में देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने, भांग दुकाने, आबकारी विभाग के निर्देशानुसार संचालित होगी।
पीपीई किट पहन कर कर सकेंगे दाढ़ी कटिंग
सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान रविवार जनता कर्फ्यू को छोड़कर शेष दिनों में 10ः00 से 6ः00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 का पालन करने की शर्त पर चालू रखेंगे। किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती है वह छूट रहेगी। समस्त सैलून संचालक कर्मचारी को मास्क, दस्ताने एवं पीपीईकिट पहनना अनिवार्य होगा। वह सैलून में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अंदर विजिटर वेटिंग के रूप में बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त होटल, सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर बंद रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल ऑफ सिक्स के नियम के साथ अनुमति रहेगी। टीम ग्रुप, खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
पूजा स्थल पर चार दर्शनार्थी की अनुमति
सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। उठावना व पगडी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं पुलिस थाने पर आयोजन से पूर्व प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन 7 दिवस पहले देना होगा।
ऑटो रिक्शा व चार पहिया में केवल दो सवारी, चालक अलग
सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को 1 सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरो को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सभी लोक परिवहन के ड्राइवर तथा कंडक्टर का टीकाकरण अनिवार्य होगा। स्ट्रीट फूड चलित खान पान की दुकाने, ठेला, वाहन केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। संचालक को मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। सब्जियों, फल विक्रेता, फेरी वाले घर-घर जाकर चलित रूप से प्रातः 6ः00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक की अनुमति रहेगी।
मंडियों में होगी उपज की खरीदी बिक्री
येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य अन्य विभागों के निर्माण कार्य एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जाएंगे। जिले की समस्त मंडियों में सभी प्रकार की उपज की खरीदी बिक्री करने की अनुमति रहेगी। संबंधित प्रशासक सचिव प्रथक से प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था करेंगे। जिले में सभी प्रकार के निजी निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी। कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई
सभी सार्वजनिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों व कार्यरत कर्मचारियों फल, सब्जी, खाद्य विक्रेताओं से अपेक्षा की गई है कि 1 सप्ताह में 16 जून तक सभी का वैक्सीनेशन करवाया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा उपरांत जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें फल, सब्जी, खाद्य सामग्री एवं दुकान संचालन किया जाना प्रतिबंधित किया जाएगा।
साप्ताहिक औसत के आधार पर शहर के वार्डो को विभाजित करेंगे विभिन्न जोन में
शहर के सभी वार्डों में साप्ताहिक औसत के आधार पर ग्रीन, येलो, रेड, जोन में बांटा जाएगा। जिसमें रेड जोन में आने वाले वालों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।