तो करें शिकायत, होगा जुर्माना

हरमुद्दा
शाजापुर 08 अप्रैल।निजी भवनों पर झण्डे, बैनर, पोस्टर लगाने हेतु भवन स्वामी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना मकान पर प्रचार होने पर मालिक शिकायत करें, ताकि जुर्माना हो।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बनोठ ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, उम्मीदवार, सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के बिना एवं सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी भी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिंहित कर उसे विरूपित करने पर 1 हजार रूपए तक का जुर्माना होगा, जो दण्डनीय होगा।
बिल्कुल नहीं शासकीय भवनों पर
किसी भी शासकीय परिसर, भवन, दीवार, पानी की टंकी आदि पर लिखावट, पोस्टर चिपकाना, कटआउट, बैनर, होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहां से भी लें अनापत्ति
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झंडे, पोस्टर, बैनर, वाल राइटिंग व अस्थायी फ्लेक्स बोर्ड, भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर एनओसी जारी करने हेतु ली गई राशि की रसीद, भवन स्वामी के द्वारा लिए जाने वाले किराये की रसीद, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड, लिखावट पर किए गए व्यय की रसीद व संलग्न प्रोफार्मा रिटर्निंग ऑफिसर को भवनवार प्रस्तुत करना होगा।
हर दिन दें जानकारी
संबंधित दल द्वारा मूल स्वरूप में लायी गई शासकीय एवं अशासकीय सम्पत्ति का विवरण प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट शाजापुर को प्रेषित करेंगे, जिससे जानकारी निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को प्रेषित की जा सके। इस कार्य में संलग्न किसी भी कर्मचारी की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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