दुर्गा उत्सव की खुशखबरी : प्रदेश में रात 10 बजे तक गरबा आराधना की छूट, बजेंगे डीजे भी

 कालोनियों और मोहल्लों के लिए छूट

 15 अक्टूबर से सभी कोचिंग क्लास पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे

हरमुद्दा
भोपाल/ रतलाम, 5 अक्टूबर। मध्यप्रदेश में पर्वों के दौरान लोगों छूट मिलेगी। धार्मिक स्थल, डीजे बैंड ढोल वालों को भी रात 10 बजे तक अनुमति रहेगी। दुर्गा पूजा पर इस बार गरबा नृत्य को अनुमति दी गई है। कॉलोनी और मोहल्लों में गरबा आराधना होगी। व्यवसायिक तौर पर गरबा प्रतिबंधित रहेगा। कोचिंग का क्लास भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वही वैवाहिक आयोजन में 300 लोग शामिल हो सकेंगे।पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे।

यह निर्णय मंगलवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को रतलाम में आयोजित शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने बात रखी थी कि रात 11:00 बजे तक तो गरबा रास हो सकता है कालोनियों और मोहल्ले में छूट दे दी जाए, बाजारों में नहीं। बैठक में समाजसेवी महेंद्र गादिया, पूर्व पार्षद सीमा टाक, भाजपा पदाधिकारी प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा सहित अन्य समिति सदस्यों ने एक स्वर में बात को रखा था। इस बात का कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल प्रदेश शासन को संदेश भेज दिया था और आश्वस्त किया था कि मंगलवार शाम तक निर्णय होने की संभावना है।

चल समारोह की अनुमति नहीं, जिला प्रशासन के निर्णय करने होंगे मान्य

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे। चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी दस व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। सोसायटी और कालोनियों में गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा लेकिन व्यवसायिक गरबा के कार्यक्रम नहीं होंगे। रावण दहन भी सोसायटी और कालोनी में किया जा सकेगा। बड़े स्थान पर आयोजन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सौ फीसद क्षमता से खुलेंगे कोचिंंग सेंटर 15 अक्टूबर के बाद

बैठक में यह भी तय किया गया कि 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति बनी है। अभी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग के संचालन की अनुमति दी गई थी। कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। कोचिंंग संचालक को सेनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी रखनी होगी।

वैवाहिक आयोजन में अब तीन सौ तक व्यक्ति की अनुमति

विवाह कार्यक्रमों में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में दो सौ लोग जा सकेंगे। जिम अब सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ हो सकेंगे। थियेटर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसी तरह स्टेडियम भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

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