आपराधिक प्रवृत्ति के मयूर, वसीम, जावेद, शेर अली, विशाल को किया जिला बदर
5 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 08 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्तियों के 5 आरोपियों मयूर, वसीम, जावेद, शेर अली, विशाल को जिला बदर किया है।
मयूर खां
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी मयूर पिता इकबाल खां को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
वसीम उर्फ केटली
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत खटीक गली ताल निवासी वसीम उर्फ केटली पिता सलीम को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
जावेद उर्फ लंबू
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत मराठों का वास निवासी जावेद उर्फ लम्बू उर्फ गमला पिता इस्माईल को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
शेर अली उर्फ शेरू
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी शेर अली उर्फ शेरू पिता मैहर अली को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
विशाल त्रिवेदी
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत महालक्ष्मी गली सैलाना निवासी विशाल पिता मोहनलाल त्रिवेदी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
नहीं कर सकेंगे इन जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश
उक्त अवधि में सभी आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।