अपराधिक प्रवृत्ति के मिट्ठूसिंह को किया जिला बदर

⚫ पांच जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश

अपराधिक प्रवृत्ति के मिट्ठूसिंह को किया जिला बदर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजला निवासी मिट्ठूसिंह पिता जुझारसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

इन जिलों की सीमा में नहीं कर सकेगा प्रवेश

उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *