वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे निर्णय का पालन : प्रदेश में 1 जुलाई से 100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई -

निर्णय का पालन : प्रदेश में 1 जुलाई से 100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

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⚫ उत्पादन इकाइयों में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का निर्माण पूरी तरह से बंद

हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम 29 जून। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकाेल की सामग्री, प्लास्टिक प्लेट, कप, चम्मच, कटलरी आइटम जैसे सामग्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/शा-14/स्व.भा.मि./2022/11579 भोपाल दिनांक 23.6.2022 अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

अगस्त 21 को ही प्रकाशित हो गई थी अधिसूचना राजपत्र में

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 अगस्त 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 571 (ई) में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 01 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित इयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडियॉं, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम की डंडियॉं, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कटलर, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टियरर आदि के निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

उन सभी पर होगी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया ने बताया कि रतलाम नगर के उक्त सामग्रियों के निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन, भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग ना करें। उपरोक्त का उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में हुई है बैठक

भोपाल में एक बैठक भी आयोजित की गई। जिसमें मक्का व गन्ने के मटेरियल से बायोडिग्रेडेबल उत्पाद तैयार करने वाली मशीन और उसके स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ताकि वे अपनी इकाइयों को मौजूदा परिस्थतियों के हिसाब से अपग्रेड कर सके और उनका कारोबार भी प्रभावित न हो। कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल (प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाला) उत्पादों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों में अब मक्का व गन्ने के मटेरियल से तैयार प्लास्टिक उत्पाद बनाएंगे। इसकी खासियत ये है कि ये उत्पाद कुछ दिन बाद स्वत: मिट्टी बन जाएंगे। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नही होगा।

ये हो सकते हैं विकल्प

स्टील के बर्तन, कागज, गन्नो की खोई, माहुर के पत्ते से भी दोने-पत्तल बनाए जाते हैं, इनका उत्पादन बढ़ाना होगा। स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद होगी। उनके द्वारा तैयार सामग्री को खरीदने का भरोसा देना होगा।

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