हत्यारे को आजन्म कारावास : नपा अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता की हत्या के आरोपी को आजन्म कारावास की सजा
⚫ मात्र ₹25000 के लेन देन को लेकर किया था हमला, बन गई थी तनावपूर्ण स्थिति
⚫ बीपीएल चौराहे पर सिर में मारी मारी थी गोली
हरमुद्दा
मंदसौर, 16 अगस्त। मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष तथा भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मनीष पिता मोहनदास बैरागी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश अजीत सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 17 जनवरी 2019 को हमला उस समय हुआ था, जब शाम को बीपीएल चौराहे के पास सहकारी बैंक के बाहर भाजपा नेता बंधवार खड़े थे, तभी हमलावर ने गोली चलाई थी जो कि सीधे सिर में लगी और मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की जानकारी लगते ही मंदसौर में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी।
पुलिस अब आसपास की दुकानों औऱ मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। घटना के बाद आसपास के जिलों की सीमा सील कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
मिलते ही में फोर्स के पहुंचा पुलिस बल
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने हरमुद्दा को बताया गया कि 17 जनवरी 2019 की शाम को पुलिस नियंत्रण कक्ष मंदसौर में जिला सहकारी बैंक के सामने गोली चलने की सूचना मिलते ही मय फोर्स के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक एस.एल.बोरासी तत्काल घटना स्थल पहुंचे।
पुलिस पार्टियां भेजकर की कानून व्यवस्था स्थिति को किया नियंत्रित
फोर्स की मदद से आवाजाही रोककर सुरक्षित किया गया तथा पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होने से शहर में जगह जगह पुलिस पार्टियां बनाकर निर्मित कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया गया, पुलिस की तीन पार्टियां बनाई गई जो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई।
बेटे ने करवाई रिपोर्ट दर्ज
वायरलेस सेट से थाने से उप निरीक्षक व्ही.एस. देवडा द्वारा बताया गया कि फरियादी नरेन्द्र पिता प्रहलाद बंधवार उम्र 35 साल निवासी हनुमान नगर रामटेकरी ने रिपोर्ट लिखवाई की मेरे पिता नगरपालिका मंदसौर में अध्यक्ष थे। आज सुबह 08 बजे वह घर से निकले थे और मैं कॉलेज चला गया था। करीब 07ः15 बजे शाम मुझे फोन द्वारा सूचना मिली कि पिताजी को जिला सहकारी बैंक के सामने गोली मार दी गई है। मैं अस्पताल पहुंचा, वहां मैने अपने पिताजी को देखा तब तक उनका निधन हो चुका था।
… और वह भाग गया मोटरसाइकिल छोड़कर
फिर मैंने पता किया तो लोकेन्द्र कुमावत पिता स्व. जगदीश चन्द्र कुमावत, लक्की कुमावत पिता मोहनलाल कुमावत व शंकर शर्मा पिता रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि करीब शाम 06ः55 बजे मेरे पिताजी लोकेन्द्र की दुकान जो कि जिला सहकारी बैंक के सामने किसी शादी में जाने के लिए मोटरसाईकिल पर निकल रहे थे तभी मनीष बैरागी पिता मोहनदास बैरागी ने पास में आकर ₹25000 रुपए के लेनदेन को लेकर बात की और गोली मारकर दी। मोटरसाईकिल जिसका नंबर सी.आई.यू. 1834 को स्टार्ट करने लगा, जब स्टार्ट नहीं हुई तो उसे मौके पर छोडकर भाग गया।
न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
तीनों लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए ऐसा उन्होंने मुझे बताया। थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश ने सुनाया आजीवन कारावास का फैसला
उपरोक्त प्रकरण चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में था, जिसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जिला एवं शासन स्तर से की जा रही थी। प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी मनीष पिता मोहनदास बैरागी उम्र 40 साल निवासी छीपा बाखल मंदसौर को हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 25 आयुध में 2 वर्ष कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन बी.एस. ठाकुर द्वारा किया गया।