नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

⚫ इसके साथ ही दिया गया ₹10000 का अर्थदंड

हरमुद्दा
शाजापुर, 22 दिसंबर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही ₹10000 का अर्थदंड भी दिया गया।

न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा सचिन पिता लक्ष्मीनारायण आयु 28 वर्ष निवासी सुनेरा जिला शाजापुर को पाक्सो एक्ट की धारा 5(j)(ii)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और रुपए 5000 के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 363 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह था मामला

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि, पीडिता की मां ने दिनांक 20 सितंबर 2020 को पति के साथ थाना सुनेरा में सूचना दी थी कि, उनकी 17 वर्षीय पुत्री को आरोपी सचिन ने बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा

थाना सुनेरा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *