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भूमिहीनों के सम्बल योजना में पंजीकरण के लिए बी-1 की प्रति आवश्यक नहीं : श्रम मंत्री सिंह

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⚫ विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल पर मंत्री जी का जवाब

⚫ संबल योजना के पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के प्रयास

हरमुद्दा
रतलाम  22 दिसंबर। राज्य विधानसभा में श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने विधायक चेतन्य काश्यप को बताया कि भूमिहीनों हेतु संबल योजना में पंजीकरण के लिए भू-अभिलेख पोर्टल से बी-1 की प्रति और पटवारी का प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। मंत्रीजी ने श्री काश्यप को यह आश्वासन भी दिया कि संबल के पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे है।

विधायक काश्यप श्रम मंत्री श्री सिंह

प्रश्न काल में विधायक काश्यप ने यह मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया  कि भूमिहीनों को संबल योजना में पंजीकरण के लिए बहुत परेशानी हो रही है। उनको पोर्टल से बी-1 की प्रति नहीं मिल रही है। उन्हें पटवारियों के प्रमाणीकरण के लिए भटकना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह से पुरजोर आग्रह किया कि स्व-प्रमाणीकरण  की व्यवस्था लागू कर दी जाए,तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि संबल योजना के आवेदन प्रपत्र में सबसे नीचे उल्लेख है कि शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। आवेदक की इस शपथ को मान्य किया जाएगा। इसलिए स्व-प्रमाणीकरण व्यवस्था की आवश्यकता नही है । जहां तक बी-1 फार्म की प्रति का प्रश्न है, भूमिहीन आवेदक वहाँ ‘निरंक’ अंकित कर भूमि की अनुपलब्धता की जानकारी दे सकता है। इस जानकारी को मान्य किया जाएगा।

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