रेल मंडल 57वीं पेंशन अदालत: 29 प्रकरण में संशोधित पीपीओ जारी

हरमुद्दा
रतलाम, 17 जून। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए मंडल द्वारा सोमवार को 57वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत में 29 प्रकरण में संशोधित पीपीओ जारी किए गए। 22 नए प्रकरणों पर सुनवाई भी हुई।
मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अथवा उनके आश्रित को पेंशन की प्राप्ती में किसी होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए प्रति छः महिने में पेंशन अदालत का आयोजन कर पेंशन से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाता है। इसी तारतम्य में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मंडल कार्यालय रतलाम के एनेक्सी हॉल अदालत हुई।

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अपर मंडल रेल प्रबंधक केके सिन्हा की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया।
5 मई 19 तक कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए तथा पेंशनरों को रेलवे द्वारा की गई कार्यवाई से पत्र द्वारा अवगत कराया गया। इनमें 29 प्रकरण में संशोधित पीपीओ जारी किए गए एवं 01 प्रकरण में 22048 रुपए की राशि पारित की गई।
22 नए प्रकरण
पेंशन अदालत में कुल 22 नए प्रकरण पंजीकृत हुए जिनकी समस्याओं को पेंशन अदालत में ध्यानपूर्वक सुनकर सभी प्रकरणों को तत्परता से निपटाने की कार्यवाही की गई।
यह थे उपस्थित
पेंशन अदालत में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पीके गोपीकुमार, सहायक कार्मिक अधिकारी दीपक परमार एवं सहायक वित्त प्रबंधक प्रकाश मदनानी उपस्थित रहे।

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