कर्मों की मिली सजा : बहू को जलाकर मारने वाले हत्यारे ससुर को आजीवन कारावास
⚫ मौत के पहले बहू ने पुलिस को दिए थे बयान
⚫ बहू पर घासलेट डालकर आग लगाई थी ससुर ने
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 जनवरी। ससुर ने बहू पर घासलेट डाल दिया और आग लगा दी। जली हुई अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मौत के पहले बहू ने बयान दे दिए थे। बहू के बयान पर ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। न्यायाधीश ने 31 महीने में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 30 मई 2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी से रीना पति आनंद मेवाडा उम्र 24 वर्ष निवासी बंजारी को जली हुई अवस्था में ईलाज के लिए भर्ती कराए जाने के संबंध मे प्राप्त हुई थी।
जली हुई अवस्था में भर्ती कराया था अस्पताल में
जांच के दौरान रीना की मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लेख किए गए। ईलाज के दौरान रीना की मृत्यु 08 जून 2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मंडी पर हुई । मृतिका ने अपने मृत्युकालिन कथन में बताया की उसे, उसके ससुर हिम्मतसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया है। मृतिका ने ईलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मंडी में उक्त बाते अपनी माता एवं भाईयो को बताई थी।
जांच के पश्चात चालान प्रस्तुत किया कोर्ट में
उक्त प्रारंभिक जांच पश्चात आरोपी के विरूद्व थाना शुजालपुर सिटी पर असल अपराध पंजीबद्व कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
तर्को से सहमत होकर सुनाई सजा
अभिलेख पर आए साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी हिम्मतसिंह पिता नन्नुुलाल मेवाडा उम्र 52 वर्ष निवासी बंजारी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।