कोर्ट का फैसला : धर्म छुपाकर अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

सह आरोपी को अब तक भोगी की सजा और ₹1000 का अर्थदंड

⚫ 4 लाख रुपए और जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश

हरमुद्दा
शाजापुर, 28 फरवरी। युवक ने अपना नाम राजेश शर्मा बताया और नाबालिग से दोस्ती की। शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म भी किया। मोटरसाइकिल पर राजेश और उसका दोस्त बालिका को ले जा रहे थे, तब मोबाइल पर जब उसने “अस्सलाम वालेकुम” कहा। तब पीड़िता ने उससे पूछा कि मुसलमान हो तो, उसने हां कहा। पीड़िता ने उसे घर छोड़ने को कहा लेकिन उन्होंने उसके साथ मारपीट की। नाबालिग ने पुलिस को रिपोर्ट की। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं ₹400000 सहित 65 हजार जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि पीडिता ने अपनी मां के साथ 12 अक्टूबर 2021 को थाना नलखेडा में रिपोर्ट की थी कि, वह आरोपी फिरोज से करीब एक साल पहले से परिचित है। आरोपी फिरोज ने उसे अपना नाम राजेश शर्मा बताया था। उसने उसे एक की-पेड मोबाईल दिया था। आरोपी फिरोज ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरि‍क संबंध बनाए। घटना दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को रात करीब 08:30 बजे पीडिता घर के सामने स्थित दूध डेयरी पर दूध लेने जा रही थी, तभी आरोपी फिरोज एवं इमरान मोटरसाईकिल से आए और उसे गुदरावन पडाना तरफ लेकर जा रहे थे। तभी आरोपी फिरोज के मोबाईल पर किसी का फोन आया और उसने फोन पर उसे अस्सलाम वालेकुम बोला। तब पीडिता ने उससे पूछा कि ”तुम मुसलमान हो क्या ” तो आरोपी ने उससे कहा कि वह फिरोज चने वाला है। इस पर पीडिता ने उससे कहा कि तुमने अपना नाम राजेश शर्मा क्यों बताया? तुम अभी के अभी मुझे घर छोडो। इस पर फिरोज ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाईल छीनकर तोड दिया।

पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपी छोड़ गए वहीं पर

पीडिता के चिल्लाने पर दोनों आरोपी उसे वहीं छोडकर भाग गए। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना नलखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य  से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।

सुनाई सजा आजीवन कारावास की

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी फिरोज पिता सुल्तान हुसैन, आयु 22 वर्ष निवासी पीताम्बरा कॉलोनी छापीहेडा रोड नलखेडा जिला आगर मालवा को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही) सहपठित धारा 376(2)(एन) में आजीवन कारावास एवं 3000/- रुपए के अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपए के अर्थदण्ड,  म0प्र0 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा -5 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपए के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 366 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपए के अर्थदण्ड, धारा 363 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 1000/- रुपए के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।

सह आरोपी को अब तक भोगी की सजा और ₹1000 का अर्थदंड

आरोपी इमरान खां पिता रफीक खां आयु 28 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती नलखेडा जिला आगर मालवा को धारा 363 भादवि में भोगी गई। कारावास की अवधि 1 वर्ष 4 माह 09‍ दिन एवं 1000/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि व 4,00,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप पीडिता को दिलाने के आदेश भी न्यायालय द्वारा दिए गए।

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