राहत की खबर : पैन को आधार नंबर से लिंक करने की तारीख बढ़ाई, पहले थी 31 मार्च अंतिम तारीख

⚫ आमजन को फीस देना होगी 1000 रुपए

⚫ शेष खर्च देना होगा ऑनलाइन कार्य करने वाले को

हरमुद्दा
नई दिल्ली/रतलाम, 28 मार्च। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून 2023 से जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े (Pan card Aadhar card link) नहीं होंगे वे निष्क्रिय हो जाएंगे। 31मार्च की अंतिम तारीख से पहले सभी पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से अपना पैन जोड़ना के लिए निर्देश दिया गए थे लेकिन अब 6 तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए ₹1000 शुल्क देना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन कार्य करने वाले का शुल्क अलग रहेगा। समय रहते यह कार्य नहीं किया तो 10000 का अर्थदंड लगेगा।

सीए गोपाल काकानी

सीए गोपाल काकानी ने हरमुद्दा से चर्चा में बताया कि आयकर विभाग (Income tax department) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर सभी को चेताया है कि यदि 31 मार्च तक ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। साथ ही इससे जुड़े कई अन्य कार्यों में जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि पैन कार्ड से आधार को समय पर लिंक करा लिया जाए। आम लोगों की सुविधा के लिए अब विभाग ने 30 जून तक की मोहलत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ₹1000 का शुल्क देना होगा। ₹1000 का शुल्क चालान या अन्य माध्यम से जमा होगा जिसका भी खर्च वहन करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन कार्य करने वाले को भी शुल्क अदा करना पड़ेगा।

तो पैन कार्ड हो जाएंगे अमान्य

जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग समय समय पर पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख जारी करता रहा और उसे आगे भी बढ़ाता रहा लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। अब आयकर विभाग ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब आधार से गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य  (Invalid Pan cards) हो जाएंगे।

आयकर विभाग का ट्वीट

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 30 जून 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। ₹10000 तक का जुर्माने का भी प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *