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कोर्ट का फैसला : दोस्त की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

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⚫ एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में से पकड़ाए आरोपी

हरमुद्दा
शाजापुर, 14 मई। दोस्त को खेत पर ले गए। दोनों ने उसके साथ शराब पी और रस्सी से गला घोट दिया। मोबाइल और एटीएम लेकर रफूचक्कर हो गए, लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए। पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दोनों आरोपियों को सुनाई।

जिला मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 27 जुलाई 2020 को सुबह ग्राम धाराखेडी में धर्मेन्द्र पिता माखन पाटीदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी की लाश उसी के मक्का के खेत में पड़ी मिली। पुलिस थाना कोतवाली, शाजापुर ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया।

शराब पिलाकर रस्सी से घोट दिया गला

पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी कमल व रामेश्वर जो कि धर्मेन्द्र (मृतक) के दोस्त थे। 26 जुलाई 2020 को पार्टी करने के बहाने मृतक को उसी के खेत पर ले गए। शराब पिलाई। पश्चात रस्सी से गला घोट दिया व मृतक की जेब से एटीएम व मोबाईल निकाल लिए, ताकि मृतक के खाते में जमा राशि एटीएम के माध्यम से निकाल सके।

घटना के दो दिन बाद आरोपी रामेश्वर ने एटीएम से पैसे निकाले व दोनों आरोपियों ने बाट लिए। एटीएम मशीन में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। उनके विरूद्ध आगामी कार्रवाई कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

तर्क से हुए सहमत

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दण्डित किया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

न्यायालय विशेष न्या‍याधीश(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी कमल प्रजापति पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी एवं रामेश्वर सौराष्ट्रीय पिता श्रीराम सौराष्ट्रीय उम्र 22 साल निवासी ग्राम धाराखेडी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए, दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2000-2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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