कोर्ट का फैसला : भाई के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड

⚫ मृतक की हरकत से परेशान होकर छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी थी हत्या

⚫ सीसीटीवी फुटेज से हकीकत आई सामने

हरमुद्दा
शाजापुर, 6 जुलाई। भाई शराब पीकर माता-पिता तथा अन्य लोगों से झगड़ा करता था। इससे परेशान होकर छोटा भाई उसे शराब पिलाने के बहाने ले गया और चाकू से गला रेत दिया। सारी हकीकत सीसीटीवी फुटेज ने उगल दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्या‍याधीश ललित किशोर ने आरोपी रवि कुमार मोंगिया पिता पूनमचंद्र मोंगिया को आजीवन की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया।

जिला मीडिया प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन रायकवार ने बताया कि 18 अक्टूबर 2020 की रात 11 बजे ग्राम गोलियाखेडी जंगल हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई मिली थी। जिसकी पहचान दो दिन पश्चात राजेश पिता पूनमचंद मोंगिया निवासी खुजनेर के रूप में हुई थी।

मृतक करता था लड़ाई झगड़ा

मृतक राजेश शराब पीकर अपने माता, पिता, परिवार एवं अन्य लोगो से लड़ाई झगड़ा करता था । जिससे परेशान होकर मृतक राजेश को उसी के छोटे भाई रवि मोंगिया ने खुजनेर जिला राजगढ से मोटरसाईकिल पर शराब पिलाने के बहाने से गोलियाखेडी जिला शाजापुर लेकर आया और शराब पिलाकर चाकू से उसका गला काट दिया। जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में आई हकीकत

अनुसंधान के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त किये गये । जिसके अनुसार घटना दिनांक को आरोपी रवि अपने बडे भाई को मोटरसाईकिल पर बैठाकर टोल नाका, धोबी चौराहा, रेलवे स्टेशन से घटना स्थल की ओर जाते हुए दिखाई दिया और वापसी में अकेला आते हुए टंकी चौराहे पर दिखाई दिया। बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में धारा 302 भादवि एवं ईजाफा धारा 25 (1-बी)(बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम के अंतर्गत में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा

न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्या‍याधीश ललित किशोर ने आरोपी रवि कुमार मोंगिया पिता पूनमचंद्र मोंगिया उम्र 25 वर्ष निवासी खुजनेर‍ जिला राजगढ को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 25 (1-बी)(बी) सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed