फैसला : सरपंच की हत्या करने वाले तीन बेटे और मां को आजीवन कारावास
⚫ रेलवे लाइन की पटरी पर पड़ी थी सरपंच की लाश
⚫ आरोपी के घर आना-जाना था सरपंच का
⚫ अर्थदंड से किया दंडित
हरमुद्दा
शाजापुर, 1 अगस्त। जब किसान सुबह खेत पर पानी पिलाने जा रहा था, तब रेलवे पटरी के पास उसने सरपंच की लाश देखी, फिर पुलिस को सूचना दी। प्रकरण में सरपंच की हत्या करने वाले तीन बेटे और उनकी मां को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 27 दिसंबर 2018 को पुलिस थाना मक्सी के थाना प्रभारी निरीक्षक कुलवंत जोशी को बद्रीलाल जाट निवासी ग्राम सिरोलिया ने सूचना दी कि, वह सुबह 8 बजे अपने खेत पर पानी देने जा रहा था, वह सुरालिया जंगल धुलजी के खेत के पास पहुंचा तो उसने रेलवे लाईन की कुछ दूरी पर सौदान सिंह पिता भैय्यालाल गुर्जर सरपंच ग्राम बडनपुर की लाश पड़ी हुई देखी।
सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर
उक्त सूचना पर निरीक्षक कुलवंत जोशी ग्राम सिरोलिया घटनास्थल रेल्वे ट्रेक के पास पहुंचे। जहां पर सूचना कर्ता ब्रदीलाल जाट भी उन्हें मिला। बद्रीलाल जाट ने मृतक की लाश धुलजी के खेत के पास रेलवे ट्रेक के किनारे कुछ दूरी पर दिखाई। घटनास्थल पर सूचनाकर्ता के बताये अनुसार थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण दर्ज किया।
सरपंच का था आरोपी के घर आना जाना
संपूर्ण मर्ग जांच में थाना प्रभारी मक्सी ने यह पाया कि, मृतक सौदान सिंह सरपंच का आरोपी के घर पर आना जाना था। मृतक सौदान सिंह का आरोपी कमल की पत्नि से मेल मिलाप होने से ग्राम सिरोलिया में आरोपी कमल सोलंकी, जीवन सोलंकी, जितेन्द्र सोलंकी व रामकुंवर बाई सभी ने मिलकर लकड़ी, पत्थर, कुल्हाडी व पेचकस से मृतक सौदान सिंह के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। उसकी लाश को छुपाने के लिए मृतक की मोटर साईकिल पर ही सौदान सिंह को मृत अवस्था में बिठाकर आरोपी जितेन्द्र व जीवन सिंह द्वारा मोटर साईकिल से सिरोलिया के जंगल के रास्तें रेलवेे ट्रेक के किनारे ढलान में मृतक की लाश को फेंक दिया।
न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
उक्त मर्ग की जांच उपरांत थाना प्रभारी द्वारा असल अपराध थाना मक्सी पर पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
चारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कमल सोलंकी पिता निर्भय सिंह, जीवन सिंह पिता निर्भय सिंह, जितेन्द्र सोलंकी पिता निर्भय सिंह, रामकुवर बाई पति निर्भय सिंह निवासीगण ग्राम सिरोलिया थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201/34 भादवि में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।