फैसला : मारपीट कर ₹5000 लूटने वाले दो आरोपियों को 10 -10 वर्ष का कारावास

फरियादी गया था ससुराल के बाद बहन के घर

वापसी के दौरान रास्ते में हुई लूट और मारपीट की वारदात

हरमुद्दा
रतलाम, 1 अगस्त। आदिवासी अंचल में रात को लूट के इरादे से 2 लोगों ने बाइक सवार से रुपए छीन लिए और मार पिटाई की। प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया, साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई तथा अर्थदंड से दंडित किया।

एडवोकेट संजीव सिंह चौहान

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि थाना शिवगढ़ अंतर्गत  10 जून 2021 को फरियादी मुकेश मइड़ा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई थी कि वह कस्याखारी रहता है। 8 जून 2021 को वह मोटरसाइकिल से ससुराल कांगसी गया था, जहां से वह अपनी बहन मंजू के ससुराल गया, वापस कांगसी से आ रहा था। रास्ते में रात्रि 8:15 पर वह फंटे पर आया और मोटरसाइकिल रोककर दुकान से पाउच लेकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति हाथ में लठ लेकर आए और फरियादी मुकेश से मारपीट कर उसकी पीछे की जेब में रखे पर्स से ₹5000 और आधार कार्ड लूट कर भाग गए। इसकी रिपोर्ट थाना शिवगढ़ पर की गई थी, जिसमें अपराध धारा 394 भादवी का पंजीबद्ध किया गया।

तर्को से सहमत होकर सुनाई सजा

अनुसंधान के दौरान आरोपियों की शिनाख्ती फरियादी मुकेश से करवाई गई। जिसके आधार पर मुकेश पिता गौतम मईड़ा तथा राहुल पिता राम गामड़ के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आरोपियों को धारा 394 भादवी में दोषी पाते हुए दोनों को 10 -10 वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए के  अर्थदंड से दंडित किया गया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपरलोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

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