कोर्ट का फैसला : नर्स की हत्या कर लाश को जलाने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

नर्स के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन ने

आरोपियों ने सर पर वार करके कर दी नर्स की हत्या

ड्रम में भरकर जला दिया अन्यत्र जगह

हरमुद्दा
शाजापुर, 21 दिसंबर। शासकीय अस्पताल आष्टा जिला सीहोर की स्टाफ नर्स की हत्या कर उसकी लाश को जलाने वाले आरोपियों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थ दंड से दंडित किया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा ने बताया कि न्यायालय पष्ठम अतिरिक्त  जिला एवं सत्र न्या‍याधीश जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी हनीफा बी फकीर पत्नी अंसार शाह निवासी मारूपुरा मोहल्ला थाना आष्टा जिला सीहोर एवं रामचरण ऊर्फ गुड्डू निवासी मारूपुरा मोहल्ला थाना आष्टा जिला सीहोर को धारा 302/120 बी भादवि में आजीवन कारावास और 10,000-10,000 रुपए के अर्थदण्ड , धारा 201/120 बी भादवि में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और 5000-5000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह हुआ था घटनाक्रम

मृत का नर्स वंदना सोनी

उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी ने बताया कि, घटना 1 फरवरी 2019 को ग्राम घटिया खुर्द के चौकीदार ने जगदीश पाटीदार की खाली जगह में एक लाश जलने की थाना बैरछा पुलिस को सूचना दी। चौकीदार की उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर देखा तो लाश लगभग पूरी जल चुकी थी। हाथ की हड्डी में धातु का कडा दिखाई दिया और पैर की अगुलियों में बिछुडी जैसा दिखाई दिया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि किसी महिला को अन्यत्र जगह से लाकर जलाया गया है।

चौकीदार की सूचना पर हुई जांच शुरू

पुलिस द्वारा चौकीदार की सूचना पर जांच प्रारंभ की गई। एफएसएल अधिकारी आर.सी. भाटी द्वारा राख में जले हुए कागजों को लैंस से देखने पर अस्पताल से संबंधित एवं मुगली रोड जैसे दस्तावेज होना ज्ञात हुआ। पुलिस विवेचना में पाया कि 31 जनवरी 2019 को एक मारूति वैन ओमनी में प्लास्टिक का ड्रम लेकर दो आदमी को घटनास्थल जगदीश पाटीदार की पडत जमीन जंगल ग्राम घुंसी बैरछा में शाम 05:45 बजे देखा गया था।  1 फरवरी 2019 को सुबह उसी जगह पर महिला की अधजली लाश मिली।

महिला की पहचान हुई नर्स वंदना सोनी के रूप में

पुलिस विवेचना में महिला की पहचान आष्टा जिला सीहोर चिकित्सालय की नर्स वंदना सोनी के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी आष्टा थाने पर मृतिका की बहन ने लिखाई थी। विवेचना में ज्ञात हुआ कि मृतिका का संबंध आरोपिया हनीफा बी के पति से था, जिस कारण से आरोपिया हनीफा बी एवं मृतिका वंदना सोनी के बीच विवाद होता रहता था। घटना दिनांक को आरोपिया हनीफा बी ने मृतिका वंदना सोनी को अस्पताल आष्टा  कैंम्पस से अपने घर मारूपुरा आष्टा लेकर आई और अपने सहयोगी गुड्डू ऊर्फ रामचरण के साथ मिलकर वंदना के सिर में सरिये से मारकर हत्या  कर दी। उसकी लाश को प्लास्टिक के ड्रम में रखकर, घटनास्थल घट्टिया खुर्द रोड जंगल घुंसी थाना बैरछा क्षेत्र में जगदीश पाटीदार की पडत जमीन में लाए। जहां पेट्रोल डालकर ड्रम सहित जला दिया। पुलिस थाना बैरछा के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा

न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।

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