फैसला : रंजिश में पत्थर मार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
⚫ शादी में बाना खेलने के दौरान नारायण की हत्या कर दी थी लालू ने
⚫ अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी मौत
⚫ मामला मार्च 2019 का
हरमुद्दा
रतलाम, 12 जनवरी। औरत की पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही गांव के व्यक्ति को पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 1 अप्रेल 2019 को फरियादी रामचंद्र भूरिया द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की थी कि वह और उसका भाई नारायण गांव के ही मांगू के लड़के की शादी में बाना में 31 मार्च 2019 को गए थे, जहां पर आरोपी लालू पिता थावरा मईडा निवासी इमलीपड़ा खुर्द थाना बाजना भी आया था। बाना खेलते समय औरत की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी लालू ने मृतक नारायण को मां बहन की गालियां दी।
गाली देने से मना किया तो लालू ने पत्थर उठाकर नारायण के सिर पर मारा
जब नारायण द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपी लालू ने पत्थर से नारायण को सिर मारी, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा तथा आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी द्वारा पुलिस को फोन कर 100 नंबर की गाड़ी बुलाई थी उस से नारायण को अस्पताल लाए थे इसके पश्चात फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी लालू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85 / 2019 में धारा 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी बाद में घायल नारायण की मृत्यु धीरज हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात में हो जाने पर 302 का इजाफा किया।
तर्क और साक्ष्य से सहमत होकर सुनाई सजा
प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र सैलाना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा प्रकरण सुनवाई की गई, गया जहां पर अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिससे सहमत होते हुए न्यायाधीश श्री वर्मा द्वारा आरोपी लालू पिता थावर मईडा निवासी इमली पड़ा खुर्द थाना बाजना जिला रतलाम को 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मृतक नारायण की हत्या का दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोग अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।