फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

5000 रुपए का जुर्माना

हरमुद्दा
शाजापुर, 25 जनवरी।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा पिता विक्रम मेवाडा निवासी झाडला को धारा 3 /4  पाक्सो एक्ट  में  दोषी पाया। आरोपी को 10 वर्ष  सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया फरियादी ने 08 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर रिपोर्ट की थी। घटना की रात 08 बजे  फरियादी की नाबालिके लडकी ओर परिवार के सभी सदस्य घर पर थे, तभी उसकी लडकी घर के पीछे तरफ बनी खिडकी से बिना बताए कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास व गांव में  की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

शंका का आधार पर लिखाई रिपोर्ट

उसने शंका  के आधार पर धर्मेन्द्र मेवाडा के विरुद्ध उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लिया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

साक्ष एवं तर्कों के आधार पर किया दोष सिद्ध

न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गईं

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