वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे फैसला : पांच आरोपियों को चार-चार वर्ष की सजा -

फैसला : पांच आरोपियों को चार-चार वर्ष की सजा

1 min read

मेले में आर्केस्ट्रा सुनने की बात को लेकर हुआ था विवाद

हरमुद्दा
रतलाम 11 मार्च। नामली के समीप पलदूना  रोड पर स्थित शीतला माता मंदिर के मेले मे आर्केस्ट्रा सुनाने हेतु बैठने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमे बीच बचाव करने आए फरियादी लखन पिता राधेश्याम बलाई निवासी नामली को सिर पर गंभीर चोट आई थी। जिसके पांच आरोपियों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष की सजा एवं तीन तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 18 मार्च 2017 को रात्रि 11:30 की है । फरियादी लखन मेले में आर्केस्ट्रा देखकर अपने दोस्त आकाश, छोटू, विनोद व अजय के साथ अपने घर नामली की ओर जा रहा था। तभी पलटूना रोड पर आरोपी राकेश पिता धुराजी 29 वर्ष, किशन पिता हिंदु 21 वर्ष, राम प्रसाद उर्फ चीपा पिता स्वरूप 25 वर्ष ,चौकसिंह पिता शंभूलाल 20 वर्ष तथा पप्पू पिता बापू सिंह 20 वर्ष निवासी ग्राम मेवासा ने रोक कर उसके साथ मारपीट की। आरोपी किशन ने लखन के सिर में पत्थर से हमला किया। जिससे लखन को सिर में गंभीर चोट आई। उसके सिर का सीटी स्कैन करने पर फैक्चर ग्रेवीयस इंजुरी होना पाया गया। जिससे उसकी मृत्यु होना संभावित थी। नामली थाना पुलिस ने मामला दर्ज न्यायालय में  अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

जज ने सुनाया फैसला

जहां पर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 व 34 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए पांच आरोपियों को चार-चार वर्ष की सजा तथा तीन-तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *