खेल सरोकार : खेल परिसर के निर्माण पर रोक लगाने का आवेदन निरस्त

मामला बंजली में बना रहे आउटडोर स्टेडियम का

शासकीय भूमि पर आवेदक ने कर रखा था अतिक्रमण

हरमुद्दा
रतलाम 28 मई।  ग्राम बंजली में बन रहे नवीन खेल परिसर के निर्माण कार्य पर स्थगन देने से न्यायालय ने इनकार कर दिया है। सरला पति जसवंत सिंह चरावनडे निवासी व्यास नगर उज्जैन द्वारा निर्माण पर रोक लगाने हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।


मध्यप्रदेश शासन के अपर शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि सरला चरावनडे द्वारा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मुग्धा कुमार के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह बताया कि ग्राम बंजली स्थित सर्वे नंबर 8/2/1 तथा सर्वे नंबर 8/2/3 जो उसकी निजी भूमि है उसे पर खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

शासकीय भूमि पर आवेदक ने कर रखा था अतिक्रमण

प्रतिवादी शासन द्वारा अतिक्रमण कर अवैधानिक बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है । इसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। शासन की ओर से श्री त्रिपाठी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि शासन द्वारा ग्राम बंजली स्थित सर्वे नंबर 29/1  में से रकबा 3.440 हेक्टेयर खेल इंडिया योजना अंतर्गत आउटडोर स्टेडियम व हाल के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल विभाग को दी गई है। सरला चरावनडे के आवेदन पर ही सीमांकन कार्य किया गया था। जिसमें उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया था । सार्वजनिक खेल परिसर के निर्माण में बाधा पहुंचाने के आशय से आवेदन प्रस्तुत किया गया है । तर्क सुनने के बाद सरला चरावनडे द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। शासन की ओर से पैरवी अपर शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई।

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