नामली नगर परिषद के अध्यक्ष तथा पूर्व सीएमओ के विरुद्ध थाने में अपराध पंजीबद्ध

हरमुद्दा
रतलाम, 6 नवंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राही चयन संबंधी अनियमितता एवं आर्थिक अनियमितताओं पर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश अनुसार जिले की नामली नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा तथा पूर्व सीएमओ अरुण कुमार ओझा के विरुद्ध पुलिस थाना नामली में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। थाना नामली द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 एवं 417 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

एसडीएम रतलाम ग्रामीण प्रवीण फुलपगारे ने बताया कि नगर परिषद नामली अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा, पूर्व सीएमओ अरुण कुमार ओझा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन तथा अनुदान राशि का अन्य कार्यों में उपयोग कर लिए जाने के संबंध में कलेक्टर जिला रतलाम को प्राप्त हुई शिकायत की जांच तहसीलदार रतलाम ग्रामीण एवं अपर तहसीलदार टप्पा नामली सहित गठित जांच दल से करवाई गई। नगर परिषद द्वारा जांच दल को उपलब्ध दस्तावेज, कैश बुक, वाउचर, हितग्राही सूची एवं बैंक स्टेटमेंट आदि के आधार पर की गई जांच में हितग्राही चयन संबंधी अनियमितता एवं आर्थिक अनियमितताएं पाई गई। नगर परिषद नामली द्वारा एमआईएस किए गए कुल 706 हितग्राहियों की जांच में 426 हितग्राही पात्र एवं अभिलेखों की कमी के कारण कुल 269 अपात्र हितग्राही पाए गए। साथ ही 101 हितग्राही ऐसे पाए गए जिनका अनुमोदन कलेक्टर से नहीं लिया गया। इस प्रकार कुल 370 हितग्राही अपात्र पाए गए। पात्र हितग्राहियों को भुगतान किया जा रहा है। इसी क्रम में योजना क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा समय-समय पर केन्द्रांश तथा राज्यांश अनुदान आवंटन की कुल राशि 1293.75 लाख रुपए नगर परिषद नामली को उपलब्ध कराई गई। योजना मध्य के बैंक खाते में शासन से राशि सीधे अंतरित की गई जिसमें से करीब 350 लाख रूपए अन्य तीन बैंकों में अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित कर दी और इन प्रथक प्रथक बैंकों में योजना मद की हस्तांतरित राशि में से कुल राशि 104.83 लाख रुपए का भुगतान अन्य विभिन्न कार्यों मद में कर दिया। इस प्रकार शासन द्वारा प्रदत लोक निधि की अनुदान राशि का बघेल शासन अनुमति के अन्य कार्यों मद में व्यय किया जाना प्रमाणित हुआ है।

राशि का दुरुपयोग

योजना अंतर्गत हितग्राही चयन राशि का दुरुपयोग करने में घोर लापरवाही आर्थिक अपराध का कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 108 (3) तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा) नियम 1971 के नियम दो (ग) 127 ब्रैकेट (1) तथा 127 (क) एवं मध्यप्रदेश वित्त कोष एवं लेखा संहिता के नियम 284 के पूरक नियमों के विपरीत का होने के कारण कलेक्टर के आदेश अनुसार पर तहसीलदार श्री प्रेम शंकर पटेल ने नगर परिषद नाम लिखे अध्यक्ष एवं पूर्व सीएमओ के विरुद्ध पुलिस थाना नामली में अपराध क्रमांक 366 पंजीबद्ध करवाया है।

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