दो फर्मो के उर्वरक लायसेंस निलम्बित
हरमुद्दा
रतलाम, 24 दिसंबर। उपसंचालक कृषि द्वारा मेसर्स मोईजी ट्रेडर्स महू नीमच रोड की फर्म तथा मेसर्स श्री फर्टीलाईजर्स एंड मशीनरी धराड का उर्वरक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रतलाम द्वारा मेसर्स मोईजी ट्रेडर्स महू नीमच रोड की फर्म से उर्वरकनमूने लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजकर नमूने का विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूना अमानक पाया गया तथा लाट प्रतिबन्ध आदेश जारी कर सम्बंधित निर्माता कम्पनी से उत्तर चाहा गया था किन्तु सम्बंधित कम्पनी द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत न करने एवं आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद न होने तथा आपके द्वारा अमानक उर्वरक क्रय-विक्रय किया जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना सिद्ध होता है। फर्म द्वारा अमानक उर्वरक का क्रय-विक्रय किए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन माना जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स मोईजी ट्रेडर्स महू नीमच रोड की फर्म का उर्वरक लायसेंस निलम्बित किया गया।