शासकीय सेवक मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों का करें पालन : कलेक्टर
हरमुद्दा
शाजापुर, 25 दिसंबर। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे स्वयं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का पालन करें एवं अधिनस्थों से कड़ाई से पालन कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि सिविल सेवा नियमों के तहत कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार पत्र या नियतकालिक का प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया का पूर्णतः या अंशतः न तो स्वामित्व रखेगा और न संचालन करेगा और उसके संपादन अथवा प्रबंधन में भाग लेगा। कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने कत्र्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर न तो कोई मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न ही किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर या कल्पित नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा। विशुद्ध साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार के लेख या प्रसारण के लिए मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। कोई भी शासकीय सेवक सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उदगार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं करेगा, जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की प्रचलित या तात्कालिक निति या कार्य के प्रतिकुल आलोचना करता है।