वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे सभी नियोजकों को पंजीयन का कराना होगा नवीनीकरण -

सभी नियोजकों को पंजीयन का कराना होगा नवीनीकरण

हरमुद्दा
रतलाम 26 फरवरी। मध्यप्रदेश श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 तथा 5 के स्थान पर नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार धारा 6 की उपधारा 3 के अधीन दिया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक वैध रहेगा।

धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन जारी प्रमाण पत्रों के लिए उस वर्ग में निर्धारित फीस भुगतान करने पर प्रमाण पत्र जारी होगा। सभी नियोक्ताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। जिन संस्थानों में केवल तीन कर्मचारी हैं उनके लिए 200 रुपए तथा 3 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के नवीनीकरण के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है। जिन नियोजकों ने 15 फरवरी 2014 के पूर्व संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था उन सभी के लिए नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *