बेटी को भेजा था सिलाई के पैसे लेने के लिए और उसके साथ हो गई गलत हरकत
🔲 आरोपी को मिला 3 वर्ष का सश्रम कारावास
हरमुद्दा
रतलाम, 5 मार्च। नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने 3 वर्ष की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी दिया। इस प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री सीमा शर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 5 नवंबर 2017 को थाना आलोट पर फरियादिया अपने पति एवं नाबालिग 8 वर्षीय बेटी के साथ उपस्थित होकर बताया कि सिलाई का काम करती हूं।
वापस आई और रोने लगी बेटी
आज सुबह 9 बजे बेटी को ग्राम में गोकुलसिंह पिता पर्वतसिंह सौधिया राजपूत के घर सिलाई के पैसे लेने के लिए भेजा था। करीब आधा घंटे के बाद मेरी बेटी घर पर आई। तो मैने पूछा पैसे नहीं लायी तो वह रोने लगी और बताया कि गोकुलसिंह घर पर अकेला था और मैने गोकुल सिंह से सिलाई के पैसे मांगे तो गोकुल से बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगा। उठकर आने लगी तो गोकुलसिंह ने मेरी फ्राक पकड़ ली जिससे मेरी फ्राक फट गई।
किया प्रकरण दर्ज
घटना को थाना आलोट पर अपराध क्रं. 589/17 धारा 354,342 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 6 नवंबर 2017 को आरोपी गोकुलसिंह को गिरफ्तार कर जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।
दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सुनाई सजा
विचारण उपरांत दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश श्री खान ने गुरुवार को आरोपी गोकुलसिंह पिता पर्वतसिंह को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड और धारा 342 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।