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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस के संबंध में जारी किए विभिन्न दिशा-निर्देश

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हरमुद्दा
शाजापुर, 16 मार्च। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, COVID&19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID&19 (कोरोना वायरस) रोग के फेलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी ¼Pandemic½ घोषित किया गया है।
परिस्थिति को देखते हुए राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शिवानी वर्मा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, आंगनवाड़ी को 31 मार्च 2020 तक बंद रखे जाने के लिये संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये गए हैं। इसी तरह कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति,अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों, सार्वजनिक समारोहों को भी 31 मार्च तक स्थगति रखने तथा धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिये धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित न हो इसके लिए सभाओं के आयोजन को रोकने के लिये कानूनी उपाय के तहत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु तैयारियां भी की जा रही है।

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