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सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सीएम को दिया नोटिस और यह दिए निर्देश

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🔲 नागरिक याचिका भी दायर

हरमुद्दा
मंगलवार, 17 मार्च। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सीएम को नोटिस जारी कर बुधवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई का समय दिया। शिवराज के वकील मुकुल रोहतगी ने कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताकर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था।

कांग्रेस की ओर से मंगलवार हुई सुनवाई के दौरान कोई भी मौजूद नहीं था। सुनवाई के दौरान राजभवन को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उधर इस बीच चिन्मय मिश्र और सचिन जैन के द्वारा भी इस मामले में नागरिक याचिका दायर की गई है।

22 में से केवल 6 के इस्तीफे मंजूर

इसके पहले बेंगलुरु में मौजूद विधायक सामने आए और कहा कि हम बंधक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक इन विधायकों ने कहा कि हमने इस्‍तीफा सौंपा था लेकिन 22 में से सिर्फ 6 का ही मंजूर किया गया। किसी ने भी हमें यहां बंधक नहीं बनाया है। सभी ने अपनी-अपनी बातें रखी और कहा कि सीएम कमलनाथ का पूरा ध्यान सिर्फ छिंदवाड़ा में विकास करने पर ही था, हमारे क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए 15 मिनट का भी समय नहीं होता था।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के चलते सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र बिना फ्लोर टेस्ट कराए 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया था। कल ही राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ को दूसरी बार पत्र लिखकर 17 मार्च को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था।

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