पंचकोशी यात्रा स्थगित
हरमुद्दा
उज्जैन, 30 मार्च। उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 17 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।