रतलाम जिले में लॉक डाउन 3 मई तक, रतलाम शहर को छोड़कर जिले में खास दुकानें खुली रहेगी सुबह 7 से 11 बजे तक

🔲 पंखा, कूलर, एसी, मोटर सुधारने दुकान रहेगी खुली शहर में

🔲 कृषि उपकरण यंत्रों की दुकानें भी रहेगी खुली

हरमुद्दा

रतलाम, 14 अप्रैल। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जिले में 3 मई तक लॉक डाउन घोषित किया गया है। इस दौरान रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र को छोड़कर शेष जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक थोक खरीदारी करने के लिए आ जा सकेंगे। रतलाम शहर में सब्जी के डिलीवरी घर घर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की जाएगी।IMG_20200409_191608

मंगलवार रात 9:45 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया। जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र (नगर निगम रतलाम सीमा क्षेत्र को छोड़कर) 15 अप्रैल सुबह 6 बजे से 3 मई की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा। सांची दुग्ध स्टॉल घर-घर जाकर दूध बांट सकेंगे। रतलाम शहर में सब्जी के डिलीवरी घर घर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की जाएगी।

यह खास सुविधा रहेगी इस बार

रतलाम शहर में पंखे, कूलर, एसी, सुधारने, मोटर वाइंडिंग की दुकानें 11 से 5 बजे तक खुली रहेगी। वहीं जिले में इन सभी उपकरणों की होम डिलीवरी और होम सर्विस की जा सकेगी। इसके साथ ही कृषि उपकरणों एवं यंत्रों को सुधारने की दुकानें भी खुली रहेगी। इसके अलावा कृषि संबंधित गैरेज में खुले रहेंगे। उल्लेखनीय है कि रविवार को हरमुद्दा ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए आमजन की पंखे, कूलर बंद होने की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया था और उन्होंने कहा था कि एकाध दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस हो गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब तक सीजन का सर्वाधिक तापमान मंगलवार को ही दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर प्रशासन ने तत्काल निर्णय लिया।

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रहेंगे घरों में, सीमाएं सील

लॉक डाउन रहेगा इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम, सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है।

अत्यावश्यक सेवा वाले खुले रहेंगे विभाग

जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे।

खरीदारी के लिए समय तक

रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र को छोड़कर, पूरे जिले में सब्जी (फुटकर) दूध किराना दुकान प्रातः 7:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेगी। तत्पश्चात बंद की जाएगी।ग्रामीण क्षेत्र की दुकान वाले होलसेल सामान की आपूर्ति हेतु प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शहर में अपने वाहन ले आ सकेंगे ।

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