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लॉक डाउन द्वितीय चरण : देशवासियों का जनजीवन ऐसा रहेगा 3 मई तक, सड़क पर घूमने और थूकने पर होगा जुर्माना और सजा

🔲 केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए जारी किए निर्देश निर्देश

🔲 खेती से जुड़े कामों को छूट

🔲 हॉटस्पॉट वाले रहवासियों को होगी दिक्कत

🔲 अत्यंत जरूरी कार्य के लिए 30 अप्रैल के बाद अनुमति 

हरमुद्दा
दिल्ली, 15 अप्रैल। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद बुधवार को देशवासियों का जन जीवन कैसा रहेगा? इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। खास गतिविधियों के लिए 20 अप्रैल से अत्यंत जरूरी अनुमति दी जाएगी।

लॉक डाउन के द्वितीय चरण के मद्देनजर बुधवार को जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य है। सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना तक वसूला जाएगा।

यह सब रहेंगे बंद

स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की मनाही है। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 तक नहीं खोले जा सकेंगे।

जिला दंडाधिकारी को सारे अधिकारी

🔲 शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।

🔲 निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।

🔲 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।

🔲 आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।

🔲 जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।

🔲 कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।

तय गाइडलाइंस के तहत घोषित होंगे हॉटस्पॉट

कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।

🔲 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें।

🔲 कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।

चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति 20 अप्रैल से

🔲 आम लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए इन गतिविधियों की इजाजत देंगे। इजाजत देने से पहले राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि जिन गतिविधियों को शुरू करने को कहा जा रहा है, उन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तैयारियां हैं या नहीं।

दिशा निर्देश का सख्ती से अमल

राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी।

सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।

मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर।
फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।
वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री।
कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।
दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स।
एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।
सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

कृषि संबंधी कार्यों को छूट

खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग को छूट मिलेगी।
एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां

बाजार को लेकर दिशा निर्देश

पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

कार्यस्थल को लेकर दिशा निर्देश

सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।

सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।

इसलिए 3 मई तक लॉकडाउन

कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री ने देशभर में टोटल लॉकडाउन को 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस का पब्लिक हॉलिडे है। महाराष्ट्र, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्‌टी होती है। 2 मई को शनिवार और 3 मई को रविवार है। वीकेंड पर लॉकडाउन खुलता तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते। इसलिए 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक लॉकडाउन रखा गया है।

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