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खखारकर या पान-पाउच खाकर थूकने वालों की अब खैर नहीं, सबक सिखाने का सरकार वसूल करेगी शुल्क

🔲 क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित

🔲 1000 रुपए जुर्माना

हरमुद्दा
भोपाल /रतलाम 27 अप्रैल। पान और गुटखा खाकर यत्र तत्र सर्वत्र थूकने वालों की अब खैर नहीं है। सामान्यतया लोगों की आदत में शुमार होता है कि जहां बैठे हैं वहां थूक देते हैं। चाहे वह कार में बैठे हो या फिर मोटरसाइकिल पर कहीं पर भी थूक देते हैं। ऐसे में पीछे आने वालों के चेहरे पर कपड़े तक खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए अब सरकार हजार रुपए फीस वसूलेगी।

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उल्लेखनीय है कि शासकीय कार्यालयों और सुविधाघरों की पिचकारी की चित्रकारी से हर कोई परिचित है। स्वच्छ भारत अभियान में भी ऐसे लोग नहीं सुधरे हैं। अब पता चलेगा जब हजार रुपया की रसीद कटेगी।

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इन्हें किया वसूलने के लिए अधिकृत

कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया गया तो 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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मास्क पहनना भी किया है अनिवार्य

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है, इसके मद्देनजर राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

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