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शहर में भी खुली रहेगी बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, नियमों के तहत होगा निर्माण

हरमुद्दा

रतलाम, 1 मई। शहर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान अब खुली रहेगी। दुकानदारों तथा मकानों का निर्माण कार्य लॉक डाउन नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस के साथ ही हैंड सेनीटाइजर, मास्क आदि का उपयोग करना जरूरी होगा।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम एवं रतलाम जिले के समस्त नगरी निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की दुकान जैसे कि रेत, गिट्टी, सरिया, सीमेंट टाइल्स इत्यादि को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक होलसेल एवं अन्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए खुली रहने के लिए अनुमति रहेगी।

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