मामला लॉक डाउन नियमों के उल्लंघन का : कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेत्री के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज
🔲 50-60 लोगों के विरूद्घ स्टेशन रोड थाने में मामला दर्ज
🔲 भीड़ जमा करने पर है प्रतिबंध
हरमुद्दा
रतलाम, 2 जून। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रदेश में भीड़ एकत्र करना व लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करना अपराध है। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री ने 2 दिन में अलग-अलग स्थानों पर नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर दोनों कांग्रेसियों के विरुद्ध धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 1 जून को जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया द्वारा नगर निगम कार्यालय में भीड़ जमा कर पानी के बिल की। पेनल्टी वसूलने को लेकर आंदोलन किया था।न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन मानते हुए अपराध की धारा 188 के अंर्तगत अपराध क्र. 275/20 धारा 188 के अंतर्गत थाना स्टेशन रोड पर मामला दर्ज किया है।
जमातखाने पर की भीड़ जमा
इसी प्रकार कांग्रेस नेत्री यास्मिन शैरानी द्वारा 2 जून मंगलवार को शैरानीपुरा जमातखाना के सामने 50-60 लोगो की भीड़ जमा की थी। ज्ञापन देने के मामले को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए थाना स्टेशन रोड में अपराध क्र. 276/20 धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है।
यह सब है प्रतिबंधित
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत पूरे प्रदेश को संक्रामक रोग घोषित किया गया है। शहर में धारा 144 प्रक्रिया संहिता लागू कर बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा करने पर प्रतिबंध किया गया है।