वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत 41 वनाधिकार दावे मान्य

🔲 पूर्णतः भूमिहीन आवेदकों का होगा पुनः परीक्षण

🔲 जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की हुई बैठक

हरमुद्दा
नीमच 3 जुलाई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण की एम.पी. वन मित्र पोर्टल के माध्यम से चल रही प्रक्रिया अंतर्गत गुरूवार को कलेक्टर जितेन्द्रसिंह राजे की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में 41 पात्र पाए गए दावेदारों के दावे समिति द्वारा मान्य किए गए। पूर्णतः भूमिहीन पाए गए दावेदारों के दावे उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति को पुनः परीक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया गया, समिति द्वारा शेष दावे अस्वीकृत किए गए है।

बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया पूर्व के वर्षों में पूर्णतः भूमिहीन आवेदकों के आवेदनों को पुन रीक्षण के लिए उपखण्डस्तरीय समिति को भेजा जाए। उपखण्ड स्तरीय समिति संबंधित ग्राम स्तरीय समिति को पुर्न परीक्षण हेतु भेजेगी।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया से दावे निरस्त करने का

जिले की तीनों उपखण्ड नीमच, जावद, मनासा की वन अधिकार समितियों द्वारा 181 पूर्व के निरस्त दावे अपनी अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को अंतिम विनिश्‍चय हेतु प्रेषित किए गए थे। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा पुन परीक्षण में पात्र पाये गये 41 दावेदारों के दावे स्वीकृत किय गये, वहीं भूमिहीनों को छोड़कर मनासा उपखण्‍ड के बरखेड़ा, गोठड़ा, दंतलाई, खेड़ाबाराजी, बंजारी खुर्द, सुवासरा खुर्द आदि ग्रामों, जावद उपखण्‍ड के मड़ावदा, राजपुरा झंवर तथा नीमच उपखण्‍ड के ग्राम घसुण्‍डी जागीर के शेष दावे अस्वीकृत करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में कलेक्टर श्री राजे द्वारा निर्देश दिए गए कि पुर्न परीक्षण हेतु लौटाए गए दावों का सूक्ष्म परीक्षण कर, ग्रामस्तरीय व उप खण्डस्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति को शीघ्र भिजवाएं, ताकि समय-सीमा में निराकरण किया जा सके।

यह थे मौजूद

बैठक में वन मण्डलाधिकारी क्षितिज कुमार, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग राकेश कुमार राठौर, समिति सदस्य दिनेश परिहार, कारूलाल चैाहान, एवं हुड़ीबाई पूरालाल धनगर, उपस्थित थी।

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