नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

🔲 कुल 4000 जुर्माना

🔲 अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास

हरमुद्दा
शाजापुर, 10 जुलाई। नाबालिग का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 3-3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी किया गया। अर्थदंड न देने पर शिष्य माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ देवेंद्र मीणा ने हरमुद्दा को बताया कि 4 सितंबर 2018 को सुबह साढ़े 12 बजे जब पीड़िता अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, उस समय आरोपी गणेश उसे बहलाफुसला कर शादी करने का कहकर एक टवेरा में ड्राइवर के साथ भगा कर ले गया था। कुछ लोगों ने देखकर उसका पीछा कर टवेरा रुकवाई और पीड़िता को नीचे उतारा। आरोपी गणेश व टवेरा का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना मक्सी पर की गई थी।

किया चालान प्रस्तुत

विवेचना पश्चात आरोपियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं शाजापुर द्वारा आरोपीगण गणेश नायक पिता विक्रम नायक आयु 19 वर्ष तथा विनोद नायक पिता देवी सिंह नायक आयु 22 वर्ष निवासीगण वार्ड क्रमांक 1नई आबादी मक्सी जिला शाजापुर को धारा 363 भा.द.सं. में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000-2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।

संचालक लोक अभियोजन का सख्त रवैया

उल्लेखनीय हैं कि संचालक लोक अभियोजन महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा का बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों के प्रति सख्त रवैया हैं और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाती हैं। इस प्रकरण की भी उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस के लिए राज्य समन्वयक के पद पर सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ रतलाम की नियुक्ति भी की गई है।

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