जमीन विवाद में हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर
हरमुद्दा
शाजापुर, 24 अगस्त। हत्या के आरोपी धनसिंह पिता केशर सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भंडेडी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा ने नामंजूर कर दी।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि मृतक व आरोपी के बीच जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर पूर्व में भी झगड़ा हो चुका था। आरोपी द्वारा रात्रि में मृतक के घर जाकर घटना को अंजाम दिया। 7 जून 2020 को दीपसिंह ने सूचना दी कि, रात करीब 1:00 बजे वह घर पर सो रहा था, तो केशरसिंह ने उसे आकर बोला की उसके बड़े लड़के धनसिंह ने छोटे लड़के मनोहर को मार दिया है। केशरसिंह के साथ वह उसके पुराने मकान पर गया। कमरे का दरवाजा खोलकर बैटरी की रोशनी में देखा तो मनोहर की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मनोहर के सर से खून निकल रहा था तथा सर के पास ही एक ईंट पड़ी थी।
चौकीदार ने दी सूचना
सुबह चौकीदार ने थाना मो.बड़ोदिया पर सूचना दी। उक्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। जमानत आवेदन पर शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने आपत्ति की। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत याचिका नामंजूर की गई।