नाबालिग को ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत खारिज

हरमुद्दा

शाजापुर, 4 सितंबर। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी ओमप्रकाश पिता हरिनारायण झावा उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-15, आवास कालोनी, जीरापुर जिला राजगढ़ की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा खारिज किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार
ने हरमुद्दा बताया कि आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मो. बडोदिया पर 21 जून 2020 को दर्ज कराई थी। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। जिससे सहमत होकर न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *