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नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

हरमुद्दा
शाजापुर, 10 सितंबर। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त की।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा बताया कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र मीना द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।

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