वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज -

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

1 min read

हरमुद्दा
नीमच, 10 सितंबर। नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र-20 वर्ष, निवासी नया पशुहाट मैदान, जिला नीमच की जमानत याचिका विशेष सत्र न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट विवेक कुमार ने खारिज कर दी।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई ने घटना की जानकारी देते हुुए हरमुद्दा बताया की 23 फरवरी 2020 को पुलिस थाना नीमच केंट में पुरानी नगर पालिका के पास रहने वाले फरियादी ने उसकी 12 वर्ष की छोटी साली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी भूरा उर्फ भूरी ने अन्य दो आरोपीगण के साथ मिलकर उसका अपहरणकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि व धारा 3/4, 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा विशेष न्यायालय में 10 सितंबर 2020 को जमानत याचिका दी।

गंभीर प्रकृति का अपराध 

विशेष लोक अभियोजक विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से विरोध करते हुए तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा 12 वर्ष की पीड़िता का अपहरण कर बलात्कार किया गया हैं जो गंभीर प्रकृति का अपराध हैं, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विवेक कुमार द्वारा आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *