माताजी की मूर्ति खण्डित करने वाले आरोपी की जमानत रद्द
हरमुद्दा
शाजापुर, 12 सितंबर। माताजी की मूर्ति खण्डित करने वाले आरोपी धूमेन पारदी पिता दिलराज पारदी उम्र 23 वर्ष निवासी मुर्दी खेडी का जमानत न्यायालय जेएमएफसी ने रद्द की।
जिला मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सचिन रायकवार एवं सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने हरमुद्दा को बताया कि 22 अगस्त 2020 को फरियादी जुगलकिेशोर उसके मकान के सामने बने छोटा मंदिर मॉ नर्मदेश्वरी माताजी की रात्रि 8 बजे पूजा करके अपने घर वापस आ गया था। सुबह 07 बजे मंदिर में पूजा करने आया तो माताजी की अष्ट भूजा वाली संगमरमर की मूर्ति खंडित अवस्था में दिखी। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के उद्देश्य से माताजी की मूर्ति खंडित कर दी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने तिलावद चौकी थाना अवंतिपुर बडोदिया पर की थी। 12सितंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन रद्द किया गया।