यातायात नियमों का उलंघन करने वाले आरोपी पर 12500 रुपए का जुर्माना
🔲 जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की सजा
हरमुद्दा
सागर, 23 सितंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन ने यातायात नियमों का उलंघन करने वाले आरोपी करन सिंह राजाराम परमार उम्र 32 साल शास्त्रीय वार्ड को शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने, वाहन बीमा एवं मौके पर दस्तावेज ना होने पर 12 हजार 500 रुपए के अर्थदंड या 15 दिवस का कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने की।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि
9 अगस्त 2020 को सर्वोदय चौराहे पर रविवार लाॅकडाउन होने से थाना बीना के सहायक उप निरीक्षक हमराह स्टाफ द्वारा वाहन की चैकिंग की जा रही थी। वाहन चैकिंग के दौरान उक्त आरोपी शराब के नशे में मोटर साइकिल क्रमांक एम पी 15 पी 2013 पर 03 सवारी बैठाकर चलाते हुए मिला। वाहन के कागजात चैक करने पर बीमा नहीं होना पाया गया। उक्त आरोपी मोटर साइकिल चालक का मेडिकल परीक्षण शासकीय अस्पताल बीना से कराया जिसमें शराब पीए हुए पाया गया।
विभिन्न धाराओं में बनाया प्रकरण
शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने एवं बीमा न होने एवं दस्तावेज पेश ना करने पर धारा 185, 128/177, 146/196 मोटर यान अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर मोटरसाइकिल जप्त की गई।
अलग-अलग जुर्माना
उक्त मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने आरोपी करनसिंह पर शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में 10000 रुपए एवं बीमा न होने पर 2000 रुपये व मौके पर दस्तावेज पेश न करने पर 500 रुपए का जुर्माना कुल 12500 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास का आदेश दिया गया।