शाजापुर : गोली मारकर महात्मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले की जमानत खारिज
हरमुद्दा
शाजापुर, 25 सितंबर। गोली मारकर महात्मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी भूपेन्द्र पिता गोपालसिंह राठौड उम्र 38 वर्ष निवासी निलकंठेश्वर कालोनी शुजालपुर मण्डी की जमानत याचिका न्यायालय जेएमएफसी द्वारा खारिज की गई।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार तथा अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे ने हरमुद्दा को बताया कि 24 सितंबर 2020 को फरियादी सिस्टर मेबल शाम 05 बजे चर्च के अंदर साफ सफाई कर रही थी। चिल्लाचोट की आवाज पर बाहर आकर देखा तो दीप्ति कान्वेंट स्कूल के प्रांगण में माली कामिल को आरोपी भूपेन्द्र गालिया दे रहा था। आरोपी ने उसे बोला की फादर को बुला नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। भूपेन्द्र ने अपने कंधे पर टंगी बंदुक निकालकर धर्म को अपमानित करने के आशय से स्कूल परिसर में लगी महात्मा संत पोल की मूर्ति को गोली मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
आरोपी को किया गिरफ्तार
फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।