रतलाम : अवैध हथियार ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
🔲 दो आरोपियों की जमानत हुई पहले ही मंजूर
हरमुद्दा
रतलाम, 25 सितंबर। अवैध हथियार ले जाने वाले आरोपी राजु पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 32 वर्ष नि. ग्राम गढोला जिला प्रतापगढ राजस्थान की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लवी
द्वारा खारिज की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया 12 सितंबर 2020 की रात्रि को थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर चिकलिया टोल नाके हाईवे पर मयफोर्स के नाकाबंदी कर मारुति ईकोकार क्रं. आरजे 27 सीजे 1743 को रोका जिसके अंदर एक ड्रायवर सीट पर, एक व्यक्ति उसके पास, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति पीछे बैठे हुए मिला। थाना प्रभारी द्वारा उक्त तीनो व्यक्तियों ने अपना नाम कुणाल पिता अनिल पाटीदार, रवि पिता सुधीर पाटीदार तथा नाम राजु पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा बताया। रवि की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा जिसमें एक जिंदा कारतूस लगा हुआ व उसकी पेंट की जेब से 5 जिंदा कारतूस तथा उसके हाथ मे लिए झोले की तलाशी लेने पर उसके अंदर से दो देशी कट्टे बरामद हुए। इसी प्रकार कुणाल की तलाशी लेने पर उसके पास एक देशी कट्टा व पेंट की जेब से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। राजु की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा और पेंट की जेब से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस प्रकार तीनो आरोपीगणों से अवैध कुल 5 देशी कट्टे व 10 जिंदा कारतूस व वाहन मारूति ईको कार क्रं. आरजे 27 सीजे 1743 को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दो की जमानत हुई मंजूर
तीनों आरोपियों का न्यायालय से 15 सितंबर 2020 तक पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम अनुसंधान उपरांत न्यायालय में दिनांक 15.09.2020 को पेश किया था, जहां से जेल वारंट बनाकर आरोपियों को जेल दाखिल किया था। 22 सितंबर 2020 को आरोपी कुणाल पिता अनिल पाटीदार की जमानत स्वीकार हुई थी।
तीसरे आरोपी की जमानत खारिज
25 सितंबर 2020 को आरोपी राजु शर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश कर तर्क किए कि पूर्व में अभियुक्त कुणाल की जमानत भी हो चुकी है। इस कारण से समानता के आधार पर राजु को भी जमानत दी जाए। अभियोजन की ओर से एडीपीओ जस्सू वास्केल द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व आरोपी राजु का अन्य राज्य का निवासी होने व विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की संभावना को देखते हुए समानता का लाभ दिया जाना आवश्यक नहीं मानते हुए अभियुक्त राजु शर्मा को जमानत याचिका निरस्त की गई।