सागर : गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
🔲 एक केड़े की हो गई मौत
हरमुद्दा
सागर, 25 सितंबर। गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों शाकिर खान पिता अली हुसैन खान उम्र 32 साल निवासी लक्ष्मीपुरा एवं शाजिद खां पिता बहादुर खां निवासी इस्लाम नगर थाना भालपुरा जिला टोंक राजस्थान जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जोशी ने निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि
आरोपियों के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम धारा 4, 6, 6क, 7 और 10 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ठूंस ठूंस कर भरे थे 36 मवेशी वाहन में
आरोपियों के वाहन से 36 नग नाटा बछड़ा वाहन में ढूस-ढूस कर भरे थे जिसमें से एक बछड़े की मृत्यु भी हो गई थी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपियों द्वारा बछड़े के क्रय किए जाने संबंधी कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की। आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।