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कोरोना संक्रमण : रेलवे परिसरों में फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य

हरमुद्दा
रतलाम, 25 सितंबर। रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी तथा अन्य रेलवे परिसर में सभी व्यक्तियों को फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा इस संबंध में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1807 के तहत आदेश जारी किया गया है।

वसूला जाएगा अर्थदंड

रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, रेलवे परिसरों में अगर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाएगा तो उस व्यक्ति पर शहरी क्षेत्र में 100 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।

उल्लंघन पर दुकानदारों से होगी दुकाने बंद

रेलवे परिसर में संचालित प्रतिष्ठानों, संस्थानों, कैंटीन में दुकानदारों, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाएगा तो दुकानदार पर शहरी क्षेत्र में 500 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 250 रूपए का दंड किया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने संस्थानों, दुकानों, कैंटीन में अधिक भीड़भाड़ पाए जाने पर संचालक से शहरी क्षेत्र में 500 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 250 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया जाकर 2 दिन के लिए दुकान संस्थान का संचालन बंद किया जाएगा।

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