महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारियों को दिया 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम, 16 अक्टूबर। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारियों को 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में प्रशिक्षण हुआ।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम अनिल बादल एवं अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरें ने बताया कि उक्त 4 दिवसीय वेबीनार का शुभारम्भ माननीय संयुक्त संचालक लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवेलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस सी/एस टी एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर काईम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफ्टी एवं टेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रकिया एवं प्रॉसिक्यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं ने जानकारी दी।
न्याय प्रदान करवाने में होगा उपयोगी साबित
ऑनलाइन प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आई.पी. एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीड़िता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।