कड़ाई से होगा आदर्श आचार संहिता का पालन: कलेक्टर
हरमुद्दा डॉट कॉम
रतलाम 10 मार्च। लोकसभा चुनाव-2019 की घोषणा के पश्चात् प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन तैयारियों के सम्बंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार संहिता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।
उन्होंने बताया आचार संहिता के प्रभावशील होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय भवनो, 48 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानो से एवं 72 घंटे के अंदर निजी सम्पत्ति से सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही नाम निर्देशन दाखिल किए जाने की तारीख़ तक जारी रहेगी। इस हेतु आपने समस्त पात्र मतदाताओं से जिनके नाम अभी तक जुड़े नही है से अपील की है कि वे सम्बंधित बीएलओ से सम्पर्क कर प्रारूप 6 में आवेदन दें।
आयोग की मंशा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाजनों, राजनैतिक दलों तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी संस्थाओं से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने सीविजिल एप्प, सुविधा पोर्टल, सुगम्य एप की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं दिव्यांगजनों को मतदान करने में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुसार निर्वाचन को सुगम्य बनाने की बात कही।
तो जब्त
उन्होंने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम एवं रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाएगा।